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राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को किया सरल

यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इससे योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा।

जयपुर: राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, अब लोग खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम शामिल करा सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
* आवेदन पत्र
* संबंधित श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने का साक्ष्य इत्यादि)
* शपथ पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
* आवेदन पत्र खाद्य विभाग में जमा करें।
* अधिकारी आवेदन को जांच के लिए शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को भेजेंगे।
* मौके की जांच कमेटी आवेदन की जांच करेगी।
* अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने का निर्णय लेंगे।
* निर्णय के बाद आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
* आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
* गलत जानकारी देने पर नाम निरस्त किया जा सकता है।
यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इससे योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा।

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